झारखंड में 22 प्रोजेक्ट को रेरा ने दिया एक्सटेंशन

झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (झारेरा) में नए चेयरमैन के आने के बाद पेंडिंग कार्यों को निपटाने की रफ्तार तेज हो गई है. एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड किए जा रहे है. वहीं पहले से चल रहे 22 प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन भी दिया गया है. जिससे कि बिल्डर अपना काम दिए गए एक्सट्रा समय में पूरा कर सकेंगे. बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट में देरी को लेकर रेरा से एक्सटेंशन देने की मांग की थी. जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट में देरी का कारण भी बताया था. इसके बाद रेरा ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बिल्डरों को समय दिया है.

रजिस्ट्रेशन की बढ़ी रफ्तार

राज्य में किसी भी प्रोजेक्ट का काम करने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. लेकिन दो महीने तक चेयरमैन का पद खाली रहने के कारण आवेदनों की पेंडिंग लिस्ट बढ़ रही थी. अब रजिस्ट्रेशन की रफ्तार तेज हो गई है. नए अध्यक्ष के आने के बाद रेरा में 14 नए प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए है. इसके बाद रेरा में आफलाइन प्रोजेक्ट 617 और आनलाइन प्रोजेक्ट 423 रजिस्टर्ड है. वहीं राज्य की बात करें तो टोटल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट 1040 हो गए है.

सख्ती के बाद बिल्डर हुए एक्टिव


रियल इस्टेट कारोबार पर झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (झारेरा) पहले से सख्त हो गया है. जिसके तहत रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी प्रोजेक्ट का काम बिल्डर शुरू नहीं कर सकते. इसके अलावा हर क्वार्टर में प्रोजेक्ट का स्टेटस अपडेट करने का निर्देश है. वहीं बिना जानकारी दिए प्रोजेक्ट में देर करने वाले बिल्डर्स पर भारी भरकम फाइन लगाने का भी आदेश दिया गया है. जो किसी भी प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट का 5-10 परसेंट है. इसके बाद बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी की जानकारी रेरा को दे रहे है.

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