पत्रिका प्रकाशन में वित्तीय अनियमितता मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला

प्रार्थी चाहे तो एफआईआर करा सकते हैं

पत्रिका प्रकाशन में वित्तीय अनियमितता मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला

रांची.

झारखंड हाईकोर्ट में आज विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामला खाद्य आपूर्ति मंत्री पद पर रहते हुए सरयू राय पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप का है। जिसको लेकर प्रार्थी विनय कुमार सिंह की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला माना है। साथ ही प्रार्थी को यह छूट दी कि वह संबंधित जगह पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर नहीं होने की स्थिति में कोर्ट में फिर से अपील करने की भी छूट दी गई है।

क्या था मामला:

मंत्री पद पर रहते श्री सरयू राय ने अपने विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन के लिए मनोनयन के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स का चयन करवाया। झारखंड सरकार की वित्तीय एवं कार्यपालिका नियमावली कहती हैं कि 15 लाख से अधिक की राशि से होनेवाले कार्य के लिए निविदा जरूरी है। इसके बाजवूद पूर्व मंत्री श्री सरयू राय ने मंत्री रहते मनोनयन पर झारखंड प्रिंटर्स को काम दिलवाया ।

– मनोनयन पर काम देने के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करने के लिए नियम 245 का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही वित्त विभाग और कैबिनेट की सहमति जरूरी होती है। श्री सरयू राय ने न तो वित्त विभाग से सहमति ली न कैबिनेट से अपने स्तर से ही झारखंड प्रिंटर्स को काम देने का निर्णय ले लिया

– जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार के हर विभाग के प्रचार प्रसार का काम करता है लेकिन श्री सरयू राय ने मंत्री रहते अपने विभाग के लिए अलग से पत्रिका का प्रकाशन कराया। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य सरकारी राशि का गबन करना था।

– झारखंड प्रिंटर्स के चयन का आधार सिर्फ वार्तालाप था। यह बात फाइल में भी दर्ज है। मजेदार बात है कि पत्रिका में विभाग की योजनाओं के प्रचार से अधिक ज्यादतर पूर्व मंत्री का गुणगान होता था । इस पत्रिका के प्रकाशन से न तो सरकार को लाभ हुआ न जनता को ।

कैसे हुआ घोटाला

बिना टेंडर के आहार पत्रिका का प्रकाशन कराया गया। वित्तीय अनियमितता के उद्देश्य से तत्कालीन विभागीय मंत्री श्री सरयू राय ने अपने ही निजी सहायक श्री आनंद कुमार को विशेषज्ञ कार्यकारी संपादक नियुक्त कर दिया। श्री आनंद कुमार से टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स को हर माह 2,61.793 कॉपी आहार पत्रिका छापने का ऑर्डर दे दिया गया।

– जब इस गड़बड़ी की सूचना बाहर आने लगी तो पत्रिका के प्रकाशन के लिए अप्रैल 2018 में टेंडर किया गया और काम पुनः उसी झारखंड प्रिंटर्स को दे दिया गया जो टेंडर होने के पहले से आहार पत्रिका का प्रकाशन कर रहा था।

– टेंडर में भाग लेनेवाली दूसरी कंपनियों के पास झारखंड में और राज्य के लिए काम करने का काफी ज्यादा अनुभव था, जबकि झारखंड प्रिंटर्स को सिर्फ तीन साल के काम का अनुभव था।

– मजेदार बात है कि झारखंड प्रिंटर्स ने अपने काम के अनुभव के बारे में बताया कि उसने युगांतर प्रकृति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। मालूम हो कि युगांतर प्रकृति के मुख्य संरक्षक श्री सरयू राय और संपादक उनके ही निजी सहायक श्री आनंद कुमार हैं। ऐसे में इस गड़बड़ी के बारे में समझना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है।

– झारखंड प्रिंटर्स युगांतर प्रकृति का केवल 5000 कॉपी छापता था। वितरण के नाम पर उसका अनुभव सिर्फ युगांतर प्रकृति पत्रिका को संस्था के कार्यालय तक पहुंचाना था। राज्य में पत्रिका के वितरण का उसका कोई अनुभव नहीं था। उसके बावजूद 5000 कॉपी छापने का अनुभव रखनेवाले झारखंड प्रिंटर्स को 2,61,793 कॉपी हर माह छापने का काम दे दिया गया। इतना ही नहीं वितरण के नाम पर शून्य अनुभव रखनेवाले को पूरे झारखंड में पत्रिका वितरण का काम दिया गया ।

– 10 अगस्त 2019 को एक स्थानीय दैनिक में समाचार प्रकाशित हुआ कि आहार पत्रिका राशन डीलरों तक नहीं पहुंच रही है। इस खबर के आधार पर विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों एवं बाबा कंप्यूटर से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मंगवायी।

– 15 सितंबर 2019 को बाबा कंप्यूटर ने दूरभाष पर विभाग को जानकारी दी कि उसकी 298 डीलरों से बातचीत हुई है, जिसमें 115 ने स्वीकार किया कि उसे पत्रिका मिल रही ।

जबकि 183 लोगो ने कहा कि उसे नियमित रूप से पत्रिका नहीं मिल रही है। कुछ का कहना था कि फरवरी से ही उन्हें पत्रिका नहीं मिल रही है। एक तरफ डीलर कह रहे थे कि उन्हें पत्रिका नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ प्रिंटर्स को नियमित भुगतान किया जा रहा था ।

– अनियमितता और शिकायत की सूचना मिलने के बावजूद झारखंड प्रिंटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी बल्कि उसे अवधि विस्तार दे दिया गया।

                उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विनय कुमार सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के महानिदेशक, झारखण्ड राज्य के मुख्य सचिव एवं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की .आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में जनहित याचिका दाखिल कर न्यायालय से आग्रह किया कि उक्त सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाई जाये एवं दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की आग्रह किया। याचिका पर आज झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में सुनवाई हुई  याचिकाकर्ता कि ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने बहस की । कोर्ट ने माना की यह मामला प्राथमिकी का है याचिकाकर्ता चाहे तो प्राथमिकी दर्ज़ करवा सकते है इसी निर्देश के साथ याचिका निष्पादित कर दी गयी ।

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