नगर आयुक्त के अदेश पर रांची नगर निगम वार्ड 1 में स्थित माउंटफोर्ट स्कूल, मेघा स्किल सेन्टर (Venture Skill), OLA सर्विस सेन्टर, फर्स्ट च्वॉयस की जांच की गई. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 483 के तहत व्यवसायिक बहुमंजली ईमारतों के धृतियों के भवन की मापी, वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेड लाईसेन्स आदि को चेक किया गया. जिसमें पाया गया कि आवेदक ने सेल्फ एसेसमेंट फार्म में एरिय की गलत जानकारी दी थी. जांच के दौरान कमिटी को एरिया अधिक मिला। इसके बाद आवेदक पर होल्डिंग टैक्स के साथ 100 परसेंट फाइन लगाया गया.

एक्ट के तहत दुकान होगी सील
वहीं कुछ दुकानदारों का ट्रेड लाईसेन्स एक्सपायर मिला। उन्हें बताया गया कि व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाईसेन्स लेना अनिवार्य है। जिन दुकानदारों ने अबतक ट्रेड लाईसेन्स नहीं लिया है वे तत्काल अपना लाइसेंस बनवाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में दुकानों को एक्ट के तहत सील कर दिया जाएगा। जांच में नगर प्रबंधक राजस्व शाखा, वार्ड के कनीय अभियंता, निगम के टैक्स कलेक्टर, मेसर्स श्री पब्लिकेशन प्रालि के टैक्स कलेक्टर, मेसर्स च्वॉयस कन्सल्टेंट प्रालि के प्रतिनिधि शामिल थे।