
Ranchi/Hazaribagh: 30 मार्च को हजारीबाग में रामनवमी के आयोजन के संबंध में एसडीओ, हजारीबाग ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कहा गया है कि रामनवमी के मंगला जुलूस के मौके पर सोशल नेटवर्किंग (वाट्सएप, फेसबुक या अन्य) प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ मैसेज, ऑडियो, वीडियो जारी नहीं किए जाएंगे. इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति, एडमिन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जायेगा. किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा. किसी भी परिस्थिति में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्य में लगे मजिस्ट्रेट, पुलिस बलों पर लागू नहीं होगा. शव यात्रा और शादी-विवाह में भी यह आदेश लागू नहीं होगा. 20 मार्च से अगले आदेश तक ये सभी आदेश लागू रहेंगे.
जिला नियंत्रण कक्ष से निगरानी
हजारीबाग जिला प्रशासन ने जिले में रामनवमी और इसके लिए जुलूस की निगरानी के लिए कई स्तरों पर होमवर्क किया है. प्रशासन के मुताबिक शहरी क्षेत्र में रामनवमी त्योहार के मौके पर 91 अखाड़ा के स्तर से जुलूस निकाला जायेगा. इसके लिए 750 से अधिक मजिस्ट्रेट ड्यूटी संभाल रहे हैं. रूट लाइन का मुख्य पड़ाव बिंदु 26 (ड्रॉप गेट, बैरियर) हैं. जुलूस के मौके पर 30 मार्च से 01 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. 30 मार्च से 2 अप्रैल तक सभी सिनेमा घर बंद रहेंगे. किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने को जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. इसी कक्ष में अग्निशमन दस्ता की व्यवस्था रहेगी.
1 अप्रैल तक खुले रहेंगे ब्लड बैंक
30 मार्च से 1 अप्रैल तक ब्लड बैंक खुला रहेगा. टेलिफोन एवं बिजली के ढ़ीले तार की मरम्मति के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है. शहर में सड़क पर रखे गये ईंट, पत्थर एवं निर्माण सामग्री को हटाने के लिए नगर निगम को कहा गया है. जिला जन संपर्क कार्यालय द्वारा माईकिंग भी की गयी है. असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने को चिन्हित स्थलों पर ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखने की व्यवस्था की जा रही है. रामनवमी के जुलूस के अवसर पर घायल व्यक्तियों, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और अन्य को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग एवं जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इसके लिए सिविल सर्जन को निदेशित किया गया है. विधि व्यवस्था बनाए रखने को जुलूस मार्ग के चिन्हित स्थलों पर बैरिकेडिंग कराया जा रहा है. जुलूस के मौके पर दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इस हेतु आपत्तिजनक गाना बजाने पर प्रतिबंध रहेगा.