
एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के बाद डिस्चार्ज पिटीशन पर आदेश सुरक्षित रखा
रांची.
झारखंड में नक्सलियों व अपराधियों को हथियार और गोली की आपूर्ति करने के आरोपी बिहार के गया जिले के इमामगंज निवासी सीआरपीएफ का जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी पर सोमवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई.
अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत अपना आदेश 9 जून को सुनाएगी। मामले में आरोप गठन होना है. उससे पूर्व आरोपी ने अपने आपको मामले में निर्दोष बताते हुए 1 मार्च को आरोप मुक्त अर्जी दाखिल की है. जिस पर सुनवाई हुई. आरोपी वर्तमान में जेल में है. गिरफ्तारी के समय वह सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन में पदस्थ था. एनआईए ने इस मामले को 2021 में एटीएस से टेकओवर कर जांच प्रारंभ की थी.