
RANCHI: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक विरंची नारायण ने अल्प सूचित प्रश्नकाल में सूचना आयोग का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि 4 सालों से सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का पद खाली है। इस वजह से 25000 से अधिक शिकायतें और सेकेंड अपील सुनवाई के लिए लंबित पड़े है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि 8.5.2020 को हिमांशु शेखर चौधरी के रिटायरमेंट के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा है। साथ ही कहा गया कि आयोग से मिले पत्र के अनुसार 9.11.23 तक 7652 अपील और 71 शिकायत ही सुनवाई के लिए लंबित है।
400 से अधिक आवेदन
विरंची नारायण ने दूसरा सवाल पूछा कि सूचना के अधिकार के नियम 2005 की धारा 15 (3) के तहत झारखंड राज्य सूचना आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति हेतु विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीमंडल का सदस्य की समिति की सिफारिश होना आवश्यक है। और उक्त तीनों पदों पर उक्त पदधारक पिछले 2 महीने से कार्यरत है। लेकिन अभी तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। जवाब में कहा गया कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का एक पद और सूचना आयुक्त के कुल 6 पद निर्धारित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या एक 2020 के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद तथा पांच सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए क्रमश: 63 और 354 आवेदन प्राप्त है।
समिति का हो चुका है गठन
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 1355 दिनांक 20.02.2020 द्वारा समिति का गठन किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री को अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन को भी सदस्य बनाया गया है। झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक 1890 दिनांक 16.10.2023 के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग सूचना संख्या 1391 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा अमर कुमार बाउरी को झारखंड विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेता विरोधी दल घोषित किए जाने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति निमित्त चयन समिति की बैठक 16.11.2023 को आहूत की गई थी जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। अब मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त की नियुक्ति निमित्त चयन समिति की बैठक 21 दिसंबर 2023 को बुलाई गई है।
कई आयोगों में खाली है पद
तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या यह सही है इस सूचना आयोग की भांति ही लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, सहित दर्जनों आयोग, निगम, बोर्ड में सदस्य और पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से ये सभी अक्रियशील हो गए हैं। जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि लोकायुक्त तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से की जा रही है। अन्य आयोग, निगम, बोर्ड में नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभागों के द्वारा की जाती है।