मुझे कानून पर पूरा भरोसा था, आज मुझे राहत मिली है : तारा शाहदेव

तारा शाहदेव प्रताड़ना मामला, रंजीत कोहली, कौशल रानी व मुश्ताक अहमद दोषी करार, सीबीआई कोर्ट दोषियों की सजा पर 5 अक्टूबर को करेगी सुनवाई

मुझे कानून पर पूरा भरोसा था, आज मुझे राहत मिली है : तारा शाहदेव

रांची.

 मुझे अदालत और कानून पर पूरा भरोसा था। मुझे मालूम था कि कानूनी तरीके से संघर्ष करने पर मुझे न्याय जरूर मिलेगा। आज मुझे राहत मिली है। उक्त बातें तारा शाहदेव ने कोर्ट से निकलने के बाद पत्रकारों से कही। और सचमुच तारा शाहदेव की आंखों में राहत के भाव थें.

करीब नौ सालों के बाद नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन व उत्पीड़न मामले में सीबीआई कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी एवं हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत दोषियों की सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

इस मामले में पिछली सुनवाई 23 सितंबर को हुई थी जब कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।  पूर्व में सीबीआई की ओर से हुई बहस के दौरान तारा शाहदेव द्वारा कोहली पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया गया था। वहीं बचाव पक्ष द्वारा बहस में तारा शाहदेव द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को बेबुनियाद बताया गया था। मामले में सीबीआई की ओर से 26 गवाह प्रस्तुत किया गया था, वहीं बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाह प्रस्तुत किया गया था।

तीनों आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई ने  वर्ष 2015 में केस को अपने हाथों में लिया था. रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया।  कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी को सीबीआई ने अपने हाथों में लिया था. सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था। 

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