रेरा की अपील, बिल्डर के खिलाफ फार्म एन भरकर करे कंप्लेन तब होगी कार्रवाई

झारखंड में बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (रेरा) का गठन किया गया है. जिससे कि लोगों को बिल्डरों द्वारा ठगी से बचाया जा सके. इसे लेकर रेरा ने पहले बिल्डर की कंप्लेन आनलाइन करने को लेकर आदेश जारी किया था. अब रेरा लोगों से अपील कर रहा है कि कंप्लेन करने के लिए फार्म N भरना सुनिश्चित करे, जिससे कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. वहीं तत्काल शिकायतों का निपटारा किया जाएगा. बताते चलें कि इससे पहले रेरा ने कहा था कि लोग कहीं से भी बिल्डर के खिलाफ आनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते है. लेकिन लोग केवल से सूचना देकर छोड़ दे रहे थे.

रेरा में 1026 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड

झारखंड रेरा के गठन के बाद से 1026 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए है. जिसमें 617 प्रोजेक्ट आफलाइन रजिस्टर्ड है जबकि 409 प्रोजेक्ट आनलाइन. वहीं पूरे राज्य में रेरा ने 304 प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट नहीं होने की स्थिति में रिजेक्ट कर दिया है. वहीं अबतक रेरा में 72 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. इसके अलावा लगभग 2000 खरीदार रेरा कोर्ट में न्याय के इंतजार में है.          

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