रिम्स में बहाली में नहीं हुआ रोस्टर का पालन, ST वर्ग के डॉक्टरों ने सीएम से लगाई गुहार

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RANCHI: राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बहाली को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था. इसके लिए डॉक्टर भी आवेदन कर रहे हैं। लेकिन बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है. इसे लेकर डॉक्टरों ने सीएम चंपई सोरेन को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है. यह भी लिखा है कि रिम्स ने विज्ञापन संख्या जारी कर दी है. 522 दिनांक 13.03.2024 द्वारा बहाली जारी कर दी गयी है। जिसमें रिम्स के अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यूरो सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर को आरक्षण सीट से बाहर कर दिया गया है. इसके अलावा अन्य विभागों में भी रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। डॉक्टरों ने लिखा है कि रिम्स में विज्ञापन 522 दिनांक 13.03.2024 जारी किया गया है जिसमें रोस्टर में अनुसूचित जनजाति का पालन नहीं किया गया है। इससे पहले भी न्यूरो सर्जरी विभाग में आरक्षित सीट पर अनुसूचित जनजाति के डॉ. थॉमस मिंज कार्यरत थे, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डॉक्टरों ने अनुरोध किया है कि झारखंड प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत उपरोक्त बहाली में अनुसूचित जनजाति वर्ग के डॉक्टरों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति रोस्टर में संशोधन किया जाये ताकि राज्य के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल में अनुसूचित जनजाति वर्ग के डॉक्टरों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया

  1. रिम्स रेगुलेशन 2014 के क्लॉज 11 में उल्लेखित है कि रिम्स रांची एम्स दिल्ली के रेगुलेशन का पालन करता है. एम्स दिल्ली में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही नियुक्तियां होती हैं। अत: इस नियुक्ति में विज्ञापन क्रमांक. रिम्स रांची के. 522 दिनांक- 13.03.2024 नियम संगत प्रतीत नहीं हो रहे हैं।
  2. रिम्स द्वारा विज्ञापन संख्या 522 दिनांक 13.03.2024 जारी किया गया है जिसमें रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर की आरक्षित सीट से अनुसूचित जनजाति वर्ग को बाहर कर दिया गया है; साथ ही रोस्टर का भी पालन नहीं किया गया है.

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