RANCHI :
झारखंड कैबिनेट की 14 दिसंबर को आयोजित बैठक में 29 से ज्यादा प्रस्तावों को पारित किया गया. इनमें मुख्य रूप से मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्य किये हुए श्रमिकों को राज्य मद से दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा गढ़वा जिलान्तर्गत कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 2556.77 लाख (पच्चीस करोड़ छप्पन लाख सतहत्तर हजार) के 26.04.2022 को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.

अन्य प्रस्तावों में अवधेश कुमार सिंह तत्कालीन अंचल-2-सह-प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के अपील अभ्यावेदन को निस्तारित किये जाने की स्वीकृति दिया गया है.
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के पत्रांक के आलोक में मुख्यमंत्री मंत्रीगणों को देय सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मियों को सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति दी गई.
माननीय उच्च न्यायालय पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवानिवृति के उपरांत देय पेंशन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
जयदीप कुमार एक्का, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद, (बिहार) सम्प्रति जिला योजना पदाधिकारी (से०नि०) गढ़वा, झारखण्ड को जहानाबाद में पदस्थापन अवधि में रोकड़ बही संधारित नहीं करने, सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा राशि का गबन के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-1733 (यो०), दिनांक 30.11.2017 के द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध श्री एक्का द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन, दिनांक 16.03.2021 को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
राज्य में Blockchain तकनीक की मदद से विभिन्न e-Governance Services के लिए अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने हेतु कुल रू० 37,26,87,000/- (सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख सतासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम वर्ष में रू० 14,34,85,000/- (चौदह करोड़ चौतीस लाख पचासी हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई.
कोविड-19 वैश्विक संक्रमण के द्वितीय लहर की भयावह आकस्मिक स्थिति में रिम्स परिसर स्थित मल्टी स्टोरेज कार पार्किंग भवन को अस्थायी कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन गैस पाईप लाईन सिस्टम तथा लिक्वीड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के अधिष्ठापन एवं उसके संचालन कार्य हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अन्तर्गत मेसर्स साईमेंड हेल्थकेयर प्रा० लि०, पटना, बिहार तथा मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेज, रायपुर, छत्तीसगढ़ के मनोनयन पर घटनोतर स्वीकृति दी गई.
Binomial Labs के माध्यम से पेटेंट तकनीक “एक पहल” से प्रचार-प्रसार पर होनेवाले व्यय रू. 3,42,12,500 / – (तीन करोड़ बयालीस लाख बारह हजार पाँच सौ) रू० + अनुमान्य कर पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 का शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-245 के आलोक में नियम-235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर एनसीडेक्स ई-मार्केट लिमिटेड (NeML) से सेवा झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने एवं इस हेतु संलग्न MoU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
सुरंगी जलाशय योजना के मिट्टी बाँध का पुनरूद्धार, नहर रिसेक्सनिंग, लाईनिंग एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य हेतु रू० 4480.16 लाख रूपये (चौवालिस करोड़ अस्सी लाख सोलह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
राज्य सरकार अन्तर्गत मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड उदवह सिंचाई अधिनियम 1956 की धारा-23, 24, 28 एवं 29 तथा झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा-62, 63 तथा 116 (2) के अधीन झारखण्ड राज्यान्तर्गत म्युनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति का जल-दर को पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गई.
रामगढ़ जिला के गोला प्रखण्ड अंतर्गत बरलंगा थाना क्षेत्र के नेमरा गाँव में मोबाईल टॉवर अधिष्ठापन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् BSNL, Ranchi से मनोनयन के आधार पर कार्य लेने की स्वीकृति दी गई.
वर्ष 2022 में विभागीय अधिसूचना सं०- 1291 दिनांक-31.10.2022 द्वारा राज्य के सूखाग्रस्त 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में सुखाड़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को राज्य आपदा मोचन निधि से आनुग्राहिक राहत राशि के भुगतान के लिए पुनर्विनियोग हेतु 25% की अधिसीमा एवं अन्य शर्तों का शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के नियमित कर्मचारियों को विशेष दिल्ली भत्ता की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 अन्तर्गत नई धाराओं 7(3), 47A, 52- ‘क’, 53, 54 एवं 55- ‘क’, 55- ‘ख’, 55’ग’, 55 ‘घ’, 55- ‘ड.’ एवं 55’च’, 57, 58 (3), 59, 64 एवं 78 (5) का अन्तःस्थापन एवं धारा 52, 56, 62, 66, 68व 79 (4) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
न्यायालयों के अन्तर्गत विभिन्न वादों पर प्रभार्य (chargeable) कोर्ट फीस की दर में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
पंचम झारखण्ड विधानसभा का दशम (शीतकालीन सत्र 19.12.2022 से 23.12.2022 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
पंचम झारखण्ड विधान सभा का नवम (मानसून सत्र के सत्रावसान पर) मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
दुमका जिला अंतर्गत अंचल- सरैयाहाट, मौजा-हरलाटांड़ अंतर्निहित कुल रकबा 3.528 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी भूमि कुल देय राशि 8,77,36,399/- (आठ करोड़ सत्तहत्तर लाख छत्तीस हजार तीन सौ निन्यानवे) रूपये मात्र की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर-हंसडीहा नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
राज्य गठन से पूर्व उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिक स्व० पुरन महतो के आश्रित को अनुग्रह- अनुदान/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई.
विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के विरूद्ध चालू ऊर्जा विपत्रों (Current Energy Bills) के स-समय भुगतान हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को रू० 750/- करोड़ का ऋण पीएफसी/आरईसी लि० से लेने हेतु राजकीय गारंटी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 44,45,00,045/- (चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख पैंतालीस) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.